सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की बेटी शोभा रायका समेत तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। इनमें से शोभा रायका और बिजेंद्र कुमार को पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद से बर्खास्त किया जा चुका है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने शोभा रायका, बिजेंद्र कुमार और सुरेश कुमार को अंतरिम जमानत पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने आरोपियों को ट्रायल में सहयोग करने और किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने की हिदायत दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आरोपी 31 अगस्त 2024 से हिरासत में है और मामले में चालान पेश किया जा चुका है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। इसके चलते अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा सह आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, ऐसे में याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर की जाए।कोर्ट ने शोभा रायका के साथ ही एक अन्य बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार और मध्यस्थ सुरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, शोभा के भाई देवेश और पूर्व आरपीएससी सदस्य रामू राम रायका अभी जेल में ही रहेंगे।
You may also like
अनुष्का शर्मा ने बेंगलुरु में भगदड़ पर जताया दुख, विराट कोहली की जीत का जश्न भी मनाया!
अखिल अक्किनेनी और ज़ैनब रावजी की शादी: जानें उम्र का अंतर और अन्य जानकारी
अरुण धुमल को नहीं थी RCB सेलिब्रेशन की भनक, बोले– BCCI का काम तो मंगलवार को खत्म हो गया था
'सरेंडर' वाले बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का पलटवार, बोले- इसीलिए राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं..
इंदौर में मिले कोरोना के सात नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हुई