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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

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मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची के साथ हुए गंभीर अपराध में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा और 35 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। इस फैसले से बच्चों के खिलाफ अपराधों में न्यायिक सख्ती का संदेश गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

घटना तब सामने आई जब बच्ची के परिवार ने थाना मॉडल टाउन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी चार वर्षीय बेटी को अगवा करके दुष्कर्म किया गया। इस गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

अदालत का निर्णय

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास सुनाया। इसके साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध अत्यंत गंभीर हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।

कानून और पॉक्सो एक्ट की भूमिका

यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई किया गया। पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करता है। अदालत ने इस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए त्वरित फैसला सुनाया, जिससे बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

मॉडल टाउन थाना की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सबूतों के साथ अदालत में पेश किया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों के खिलाफ किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।

समाज और परिवार की प्रतिक्रिया

बच्ची के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस सख्त कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा। समाज और महिला एवं बाल कल्याण संगठनों ने भी इस फास्ट ट्रैक कार्रवाई की सराहना की। उनका कहना है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों पर तेज और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

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