2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर टैक्सपेयर्स पर दबाव बढ़ गया है. अब तक सिर्फ 5 करोड़ ITR ही फाइल हुए हैं, जबकि पिछले साल देखा जाए तो 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे. इसका मतलब अभी भी लगभग 3 करोड़ रिटर्न लंबित हैं और आखिरी तारीख से पहले फाइल करना बड़ी चुनौती बन गया है. इसके साथ ही करोड़ों लोग को समय पर रिटर्न भरने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
क्या है वजह दरअसल ,ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि, ITR-1 और ITR-2 की यूटिलिटी सिर्फ एक महीने पहले उपलब्ध कराई गई है. जबकि ITR-5 तो पिछले हफ्ते ही जारी हुई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को फाइलिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है.
रिपोर्टस की मानें तो, टैक्स एक्सपर्ट्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) से राहत की मांग की है. दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) से ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग की है. लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं दिया गया है कि डेडलाइन आगे बढ़ेगी या नहीं.
पहले ही बढ़ चुका है डेटइससे पहले ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था. पहले ही सरकार ने अपडेटेड आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज में देरी और ऑपरेशनल संबंधी तैयारियों को देखते हुए करदाताओं को अतिरिक्त समय दिया था.
जल्द से जल्द ITR फाइल करेंआप जल्द से जल्द ITR फाइल कर दें, बस 4 दिन ही बचे है. बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत आईटीआर देरी से फाइल करने वालों पर पेनाल्टी लगाई जाती है. इसके अलावा डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने से रिफंड प्रॉसेस होने में भी देर लगती है.
क्या है वजह दरअसल ,ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि, ITR-1 और ITR-2 की यूटिलिटी सिर्फ एक महीने पहले उपलब्ध कराई गई है. जबकि ITR-5 तो पिछले हफ्ते ही जारी हुई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को फाइलिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है.
रिपोर्टस की मानें तो, टैक्स एक्सपर्ट्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) से राहत की मांग की है. दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) से ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग की है. लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं दिया गया है कि डेडलाइन आगे बढ़ेगी या नहीं.
पहले ही बढ़ चुका है डेटइससे पहले ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था. पहले ही सरकार ने अपडेटेड आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज में देरी और ऑपरेशनल संबंधी तैयारियों को देखते हुए करदाताओं को अतिरिक्त समय दिया था.
जल्द से जल्द ITR फाइल करेंआप जल्द से जल्द ITR फाइल कर दें, बस 4 दिन ही बचे है. बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234F के तहत आईटीआर देरी से फाइल करने वालों पर पेनाल्टी लगाई जाती है. इसके अलावा डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने से रिफंड प्रॉसेस होने में भी देर लगती है.
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