New Delhi, 21 जुलाई . कर्नाटक के Chief Minister सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को Supreme court से बड़ी राहत मिली है. Monday को सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.
दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने Chief Minister की पत्नी पार्वती के खिलाफ ईडी का समन रद्द कर दिया था. इसी फैसले के खिलाफ ईडी Supreme court गई थी, लेकिन Supreme court ने ईडी की याचिका खारिज कर दी.
यह मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) के प्लॉट आवंटन से जुड़ा हुआ है. ईडी ने इस सिलसिले में पार्वती को पूछताछ के लिए समन भेजा था. हालांकि, पार्वती ने कर्नाटक हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद समन को रद्द कर दिया. पार्वती की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि उन्होंने मुडा से मिले सभी 14 प्लॉट स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं. इसके अलावा उनके पास न तो किसी प्रकार की अपराध से अर्जित संपत्ति है और न ही उन्होंने ऐसी किसी आय का उपभोग किया है.
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी Supreme court पहुंची थी. लेकिन, अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया. इस फैसले के बाद पार्वती को बड़ी राहत मिली है.
बता दें कि मुडा घोटाला मामला करीब पांच हजार करोड़ रुपए का है. इस मामले में Chief Minister सिद्दारमैया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. बताया जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन ने कुछ जमीन गिफ्ट के तौर पर दी थी. यह जमीन मैसूरु जिले के कैसारे गांव में स्थित है. बाद में इस जमीन को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) ने अधिग्रहित कर लिया. इसके बदले पार्वती को विजयनगर इलाके में 38,223 वर्ग फीट के प्लॉट दे दिए गए.
आरोप है कि दक्षिण मैसूरु के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत अधिक है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं.
–
पीएसके
The post कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को ‘सुप्रीम’ राहत, ईडी की याचिका खारिज appeared first on indias news.
You may also like
जलजनित रोगों से बचाव के लिए, उबाल कर पीये पानी : डॉ गोपाल
इमारतों के स्व-पुनर्विकास शिविर का विधायक प्रवीण दरेकर ने किया मार्गदर्शन
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने श्रीराम कलपाती राजेन्द्रन को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई
वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए शुरू हुआ 'उम्मीद पोर्टल'
ऐसी पढ़ाई भी क्या काम की, जिससे परिवार ही टूट जाए?