चेन्नई, 30 सितंबर . टीवीके के दो वरिष्ठ पदाधिकारी, महासचिव आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार ने 27 सितंबर को पार्टी नेता और Actor विजय द्वारा संबोधित एक चुनावी रैली के दौरान करूर में हुई भीषण भगदड़ के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ का रुख किया. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी.
याचिका में दोनों ने कहा है कि यह हादसा पूरी तरह से अनहोनी और दुर्भाग्यपूर्ण था. उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे भारी भीड़ और Police कर्मियों की कमी थी. सभा में अनुमति से कहीं अधिक लोग शामिल हो गए थे, जिससे स्थिति बिगड़ गई.
टीवीके के नेताओं और अधिकारियों ने बार-बार कहा था कि महिलाओं और बच्चों को सभा में शामिल नहीं होना चाहिए. उन्होंने Police पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया.
आनंद और नर्मल कुमार ने साफ किया कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे Political कारणों से बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए हैं.
याचिका में बताया गया है कि Police ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी थी. 25 तारीख तक आयोजकों को भी सभा के लिए उचित स्थान आवंटित नहीं किया गया था. सभा स्थल के पास एक एम्बुलेंस मार्ग भी था, लेकिन Police ने भीड़ को उस रास्ते के अंदर आने की अनुमति दे दी.
इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व सभा में घुसकर टीवीके नेता विजय पर जूते फेंके. साथ ही, कुछ हथियारबंद लोग पूर्व नियोजित तरीके से सभा में दाखिल हुए और हमला किया. Police ने घटनास्थल पर बीच-बीच में ही कार्रवाई की और अचानक बिजली काट दी गई.
पक्षकारों ने कहा कि उनका कोई भी आपराधिक कृत्य में हिस्सा नहीं था, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए.
याचिका दायर हो चुकी है और इस मामले की सुनवाई Friday को मदुरै हाईकोर्ट में होने की उम्मीद है.
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वीकेयू/डीकेपी
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