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सरकार ने जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर 25 अक्टूबर किया

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New Delhi, 19 अक्टूबर . Government ने Sunday को GSTआर-3बी के तहत रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को अतिरिक्त पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है.

अब, करदाता सितंबर महीने के साथ-साथ जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 25 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

Government की ओर से यह घोषणा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा एक नोटिफिकेशन के जरिए की गई.

सीबीआईसी ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि GSTआर-3बी के लिए फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

GSTआर-3बी एक सारांश रिटर्न है जिसे GST के तहत पंजीकृत व्यवसायों को मासिक या तिमाही रूप से दाखिल करना होता है.

करदाता की श्रेणी के आधार पर, आमतौर पर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख प्रत्येक माह की 20, 22 और 24 तारीख होती हैं.

इस बार समय सीमा में विस्तार की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मूल देय तिथि 20 अक्टूबर दिवाली के दौरान पड़ रही थी, जब व्यवसाय और कार्यालय आमतौर पर बंद रहते हैं या सीमित कर्मचारियों के साथ काम करते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कई व्यवसायों और कर पेशेवरों को राहत मिलने की संभावना है, जिन्हें त्योहारों के दौरान समय सीमा पूरी करने में मुश्किल हो रही थी.

इस साल की शुरुआत में, GSTएन ने स्पष्ट किया था कि GSTआर-3बी फॉर्म अभी भी GSTआर-1 जैसे फॉर्मों में दर्ज बिक्री के आंकड़ों के आधार पर स्वतः भरा जाएगा, लेकिन कोई भी बदलाव या सुधार दाखिल करने से पहले GSTआर-1ए फॉर्म का उपयोग करके करना होगा.

यह संशोधित डेटा स्वचालित रूप से GSTआर-3बी में दिखाई देगा. ऐसा करने के बाद, करदाता अब GSTआर-3बी को मैन्युअल रूप से एडिट नहीं कर पाएंगे.

Government ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य विभिन्न GST फॉर्मों के बीच डेटा की सटीकता में सुधार करना और टैक्स लीकेज को रोकना है.

एबीएस/

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