दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं की भारतीय सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसे में बात करें दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले और भूमिहीन मजदूर—बुढ़ापे के लिए बचत करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी मदद के लिए 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

कौन आवेदन कर सकता है?
भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय विक्रेता, मोची, दर्जी, घरेलू कामगार और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार।
आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष।
मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक EPF, NPS या ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
सरकारी कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र।
बैंक खाता पासबुक।
पासपोर्ट आकार का फ़ोटो।

आवेदन कैसे करें
योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
आप आधिकारिक वेबसाइट: https://maandhan.in/index.php?lang=2 के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
इस पेंशन योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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