पन्ना: एमपी में अवैध खनन के मामले में बुंदेलखंड में कांग्रेस के एक नेता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने उन पर सवा अरब रुपए से अधिक की पैनॉल्टी लगाई है। कोर्ट के आदेश के बाद नेताजी व उनसे जुड़े लोग सकते में हैं। बताया जा रहा है कि पन्ना में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
जानकारी अनुसार हीरों की नगरी पन्ना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री तथा डायमंड स्टोन क्रेशर के संचालक श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन के मामले में कलेक्टर कोर्ट ने एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार से अधिक राशि की पैनॉल्टी लगाई है। उन पर गुन्नौर के बिलघाड़ी में पत्थरों के अवैध खनन करने और कोर्ट के आदेशों की लगातार अवमानना के बाद यह कार्रवाई की गई है।
खनिज विभाग को जुर्माना वसूली के निर्देश
जानकारी अनुसार लगातार अवैध उत्खनन और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जब कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित की कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन बंद नहीं किया गया तो कलेक्टर कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए जुर्माना लगाया है। वहीं यह आदेश उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर की जांच रिर्पोट के आधार पर दिया गया है। डीएम ने उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को कांग्रेस नेता से नियमानुसार राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा कराने निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें आईं थी
जानकारी अनुसार श्रीकांत दीक्षित की डायमंड स्टोर क्रेशर के संचालन के दौरान गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में द्वारा लगातार पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन करने की शिकायतें की गईं थी। इनमें बताया गया था कि पत्थर निकालने के लिए जितनी जमीन की लीज स्वीकृत की गई है, दीक्षित उससे बहुत ज्यादा एरिया से पत्थर निकाल रहे हैं। वे अवैध उत्खनन कर रॉयल्टी चोरी कर रहे हैं।
स्वीकृति से तीन गुना उत्खनन किया, अवमानना के भी दोषी
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोप्राइटर श्रीकांत दीक्षित को उनका पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। उन्हें नोटिस भी दिए गए, बावजूद इसके उन्होंने प्रशासन के आदेशों की लगातार अवमानना की और प्रकरण को लंबित रखा। उन्होंने मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रॉयल्टी जमा कराई थी, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घनमीटर में किया था। उनके पास बचाव में कोई प्रमाण भी नहीं थे।
जानकारी अनुसार हीरों की नगरी पन्ना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री तथा डायमंड स्टोन क्रेशर के संचालक श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन के मामले में कलेक्टर कोर्ट ने एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार से अधिक राशि की पैनॉल्टी लगाई है। उन पर गुन्नौर के बिलघाड़ी में पत्थरों के अवैध खनन करने और कोर्ट के आदेशों की लगातार अवमानना के बाद यह कार्रवाई की गई है।
खनिज विभाग को जुर्माना वसूली के निर्देश
जानकारी अनुसार लगातार अवैध उत्खनन और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जब कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित की कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन बंद नहीं किया गया तो कलेक्टर कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए जुर्माना लगाया है। वहीं यह आदेश उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर की जांच रिर्पोट के आधार पर दिया गया है। डीएम ने उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को कांग्रेस नेता से नियमानुसार राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा कराने निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें आईं थी
जानकारी अनुसार श्रीकांत दीक्षित की डायमंड स्टोर क्रेशर के संचालन के दौरान गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में द्वारा लगातार पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन करने की शिकायतें की गईं थी। इनमें बताया गया था कि पत्थर निकालने के लिए जितनी जमीन की लीज स्वीकृत की गई है, दीक्षित उससे बहुत ज्यादा एरिया से पत्थर निकाल रहे हैं। वे अवैध उत्खनन कर रॉयल्टी चोरी कर रहे हैं।
स्वीकृति से तीन गुना उत्खनन किया, अवमानना के भी दोषी
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोप्राइटर श्रीकांत दीक्षित को उनका पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। उन्हें नोटिस भी दिए गए, बावजूद इसके उन्होंने प्रशासन के आदेशों की लगातार अवमानना की और प्रकरण को लंबित रखा। उन्होंने मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रॉयल्टी जमा कराई थी, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घनमीटर में किया था। उनके पास बचाव में कोई प्रमाण भी नहीं थे।
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