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अरे भाई गलती से भी ना ले जाएं ट्रेन में इस फल को, वरना बिना सवाल जवाब किए टीटी लगा देगा जुर्माना, पर क्यों?

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दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की बात करें तो भारतीय रेलवे चौथे नंबर पर है। वहीं यात्रियों को सुविधाएं देने में भी भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में सकुशल यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन रेलवे नियमों का पालन हर यात्री के लिए अनिवार्य है।

वहीं आपने अपने जीवन में कभी न कभी ट्रेन से यात्रा तो की ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के नियमों के अनुसार आपको ट्रेन में कौन-सी चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है? साथ ही किस फल को ले जाने की मनाही है? अगर आप इन नियमों से अनजान हैं, तो ये खबर आपकी जानकारी आपके लिए है। आइए जानते हैं विस्तार से। (सभी फोटो साभार: unsplash.com)
रेलवे में नहीं लेकर जा सकते ये चीजें image

रेलवे के प्रमुख नियमों के अनुसार, स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, चमड़ा या गीला चमड़ा, ग्रीस, सिगरेट और विस्फोटक जैसे पदार्थ ट्रेनों में नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि इनसे आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है।


ट्रेन में फलों को ले जाने पर नियम image

जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें, फलों को लेकर भी ट्रेन में एक नियम है, जिसका पालन हर यात्री को करना है। दरअसल सूखे नारियल को छोड़कर सभी फल यात्री ट्रेन में ले जा सकते हैं। सूखे नारियल का बाहरी हिस्सा (जिसमें घास जैसे रेशेदार पदार्थ होते हैं) ज्वलनशील माना जाता है। इस हिस्से से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस फल को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है।


नियमों का उल्लंघन करने वालों को क्या मिलेगी सजा image

भारतीय रेलवे के एक नियम में कहा गया है कि, "अगर कोई यात्री ट्रेन में प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे मामले में यात्री को 1,000 रुपए का जुर्माना, तीन साल की कैद या दोनों हो सकते हैं। अगर प्रतिबंधित सामान की वजह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो दोषी यात्री को उस नुकसान की कीमत भी चुकानी होगी।


शराब पीकर या नशे की हालत में ट्रेन में सफर करना पड़ सकता है भारी image

यही नहीं अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब पीता है, तो रेलवे के नियमों के मुताबिक, कोई भी यात्री शराब पीकर या नशे की हालत में ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है। 1989 के रेलवे एक्ट में इसके लिए सेक्शन 165 के तहत सख्त कानून बनाए गए हैं।

नियम में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करते, नशे की हालत में होता है या अन्य यात्रियों को परेशान करने की कोशिश करते देखा जाता है, तो उसका टिकट रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल और 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है।


क्या ट्रेन में लेकर जा सकते हैं सिलेंडर image

भारतीय रेलवे नियमों के मुताबिक ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना प्रतिबंधित है, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कुछ दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सिलेंडर साथ लाया जा सकता है। गौरतलब है कि रेलवे खुद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराता है।

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