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Supreme Court On Kanhaiyalal Murder Case: उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी जावेद की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं की, दूसरे आरोपियों के इसका लाभ लेने पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों में से एक जावेद की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जावेद पर आरोप है कि उसने कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों के कहने पर टेलर की रेकी की थी। जावेद पर आरोप है कि हत्यारों को कन्हैयालाल के दुकान में मौजूद होने की उसने ही जानकारी दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जावेद को बीते दिनों जमानत दी थी। जावेद को मिली जमानत को कन्हैयालाल के बेटे यश ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जावेद को जमानत दिए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

जावेद की जमानत रद्द न करने का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर करते हुए जो टिप्पणियां की, उनका केस पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कन्हैयालाल हत्याकांड के बाकी आरोपी भी जावेद की जमानत के आधार पर जमानत नहीं मांग सकेंगे। यानी कन्हैयालाल टेलर की हत्या के केस में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को जमानत के लिए किसी भी कोर्ट में अपनी अलग दलील देनी होगी। कन्हैयालाल की उदयपुर में टेलरिंग की दुकान थी। उन्होंने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का पैगंबर मामले में दिए विवादित बयान का पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जिसके बाद कन्हैयालाल की गर्दन काटकर हत्या की गई थी।

image कन्हैयालाल की गर्दन काटकर हत्या करने से पहले आरोपियों ने वीडियो भी बनाया था।

कन्हैयालाल की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार किया था। उदयपुर में इस हत्याकांड के बाद तनाव फैला था। जिसकी वजह से कई दिन इंटरनेट बंद भी रखना पड़ा था। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच को केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंपा था। जिसके बाद और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से जावेद की जमानत रद्द न होना कन्हैयालाल के परिवार के लिए झटका है। हालांकि, कन्हैयालाल की हत्या करने वाले और उनका साथ देने के आरोपी अभी जेल में ही हैं। कन्हैयालाल की हत्या पर ‘उदयपुर फाइल्स’ नाम से बीते दिनों फिल्म भी आ चुकी है।

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