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Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा पर हैं संगीन आरोप, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी कर दी थी खारिज

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे। दिल्ली में हुए इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। जबकि, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में हुए दंगों के सिलसिले में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार हुए लोगों में कुछ के नाम बहुत चर्चा में आए। ये हैं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान। इन सभी की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आपको बताते हैं कि उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा पर दिल्ली पुलिस ने क्या संगीन आरोप लगाए हैं।

दिल्ली पुलिस ने 2020 के दंगा मामले में गुलफिशा फातिमा पर भी संगीन आरोप लगाए।

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के छात्र रहे उमर खालिद पर आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगों के दौरान उसने हिंसा के लिए मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने के वास्ते वाट्सएप मैसेज किए। उमर खालिद के वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान इन वाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट दाखिल किए थे। शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने बयान दिया कि अगर पांच लाख मुस्लिम इकट्ठा हो जाएं, तो पश्चिम बंगाल के चिकन नेक इलाके को काटकर पूरे पूर्वोत्तर को अलग किया जा सकता है। ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वहीं, गुलफिशा फातिमा पर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि 22 से 24 फरवरी तक दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे लोगों को भड़काकर हिंसा करवाई।

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साल 2020 में सीएए कानून संसद से पास होने के बाद दिल्ली में पहले कई जगह आंदोलन और धरने शुरू हुए थे। जिसके बाद अचानक दंगे होने लगे। आंदोलन ये गलत तथ्य के आधार पर हुआ कि सीएए कानून पास होने से भारत में रहने वाले मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी। दिल्ली दंगों में आईबी के अफसर अंकित शर्मा की हत्या भी हुई थी। अंकित शर्मा की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया था। वहीं, तमाम सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में दिल्ली के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को भी गिरफ्तार किया था।

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