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Supreme Court On Shoe Throwing Incident: जूता कांड करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जस्टिस सूर्यकांत बोले- बेवजह महिमामंडन होगा

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नई दिल्ली। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी वकील राकेश किशोर पर अवमानना की कार्यवाही चलाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की अर्जी दी थी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी ने आरोपी वकील पर अवमानना की कार्यवाही चलाने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची ने सोमवार को सुनवाई के दौरान जूता कांड के मामले में किसी तरह का कदम उठाने से इनकार कर दिया।

इससे पहले मौजूदा सीजेआई बीआर गवई ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ केस दर्ज करवाने से मना कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट में नारे लगाना या जूता फेंकना अवमानना है। साथ ही सुप्रीम कोर्च की बेंच ने कहा कि संबंधित जज पर निर्भर है कि वो उस व्यक्ति पर कार्रवाई करे या नहीं। बेंच ने कहा कि वकील राकेश किशोर को अवमानना नोटिस जारी होने से उसका महिमामंडन होगा। जो बेवजह होगा। इसलिए मामले को खुद ही खत्म होने देना चाहिए। याचिका दाखिल करने वाले विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि आरोपी वकील ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में अपनी हरकत का बखान किया। साथ ही मामले में महिमामंडन भी हो रहा है।

image वकील राकेश किशोर पर आरोप है कि उन्होंने सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ऐसे मामले में दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगी। वकील राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को सीजेआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की थी। वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी लगाया था। वकील ने बाद में मीडिया से कहा था कि सीजेआई ने भगवान विष्णु के बारे में अहेतुक टिप्पणी की थी। जिसकी वजह से उनको रात में नींद नहीं आ रही थी। वकील की ओर से जूता फेंकने की कोशिश से पहले ही सीजेआई बीआर गवई स्पष्टीकरण दे चुके थे कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनका इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

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