नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की बेंच मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने 25 अगस्त को वनतारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। इस एसआईटी में अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर के अलावा उत्तराखंड और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और सीनियर आईआरएस अफसर अनिश गुप्ता हैं। एसआईटी ने वनतारा की जांच के बाद बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है।
सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसआईटी बनाते वक्त साफ कहा था कि ये प्रक्रिया सिर्फ कोर्ट की मदद के लिए तथ्य खोजी जांच है। किसी भी वैधानिक प्राधिकरणों या वंतारा के कार्यों पर शक के रूप में नहीं समझा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वनतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों कर रहा है। दरअसल, इस मामले में दो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं। जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि वनतारा में वन्यजीवों का अवैध स्थानांतरण होता है, हाथियों को अवैध तरीक से बंधक रखा जाता है और अन्य उल्लंघन किए जाते हैं। वनतारा को रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी समर्थन हासिल है। इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हकीकत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी।
ये जनहित याचिकाएं कोल्हापुर की 36 साल की हथिनी महादेवी उर्फ माधुरी को वनतारा भेजे जाने के बाद दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हथिनी को वनतारा भेजा गया था। एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि वो वनतारा में वन्यजीवों खासकर हाथियों के अधिग्रहण, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुपालन, सीआईटीईएस के तहत दायित्व निभाने, वन्यजीवों की चिकित्सा, पशु कल्याण के मानकों, निजी संग्रह के आरोपों, जल या कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता की जांच कर रिपोर्ट दे। एसआईटी ने तय सीमा के भीतर जांच की और 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। वहीं, वनतारा ने कहा है कि वो पारदर्शिता, करुणा और कानून के पूर्ण पालन के लिए प्रतिबद्ध है। वनतारा ने कहा है कि उसका मिशन और ध्यान जानवरों के पुनर्वास, बचाव और देखभाल पर केंद्रित है।
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