बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) द्वारा संचालित गोदामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने का सख्त निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता को मजबूत करना और खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकना है। रविवार को प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिला प्रबंधकों और गोदाम प्रभारियों को विभागीय आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निर्देश में कहा गया है, “सभी एसएफसी गोदामों में पीडीएस विक्रेताओं सहित अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई भी चूक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।” विभाग को विभिन्न जिलों से रिपोर्ट मिली हैं, जिसमें संकेत मिलता है कि मौजूदा निर्देशों के बावजूद कुछ गोदामों में पीडीएस विक्रेताओं की उपस्थिति है।
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