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क्या ट्रेन छूटने के बाद बर्बाद हो जाता है टिकट ? रेलवे के नियमों से जाने ट्रेवल का सबसे बड़ा हैक

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 रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। यही कारण है कि रेलवे यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूट जाना यात्रियों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. ट्रेन छूट जाने पर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वह है टिकट रिफंड का। इसके बाद अगला सवाल यह है कि क्या आप इस टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। जानिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम.

आप दूसरी ट्रेन में क्या कर सकते हैं?

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है तो वह दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकता है. ऐसे में वंदे भारत, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस आदि ट्रेनों की कैटेगरी भी मायने रखती है. हालाँकि, यदि यात्री के पास आरक्षित टिकट है तो उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं की जा सकती है। ऐसे में आपको गलती से भी उसी टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पकड़े जाने पर आप पर जुर्माना लग सकता है।

रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें

ट्रेन छूट जाने पर आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आईआरसीटीसी ऐप पर लॉग इन करें और टीडीआर फाइल करें। आपको ट्रेन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फाइल टीडीआर विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपको फाइल टीडीआर का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। क्लिक करने के बाद एक टिकट दिखेगा जिस पर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अपना टिकट चुनें और फ़ाइल टीडीआर पर क्लिक करें। टीडीआर का कारण चुनने के बाद टीडीआर दाखिल हो जाएगा। आपको 60 दिनों के अंदर रिफंड मिल जाएगा.

टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड कैसे मिलेगा?

रेलवे के नियमों के अनुसार, कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में, यदि टिकट निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे के भीतर और 12 घंटे पहले तक रद्द किया जाता है, तो कुल राशि का 25% काट लिया जाएगा। यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 4 घंटे से 12 घंटे पहले के बीच टिकट रद्द किया जाता है, तो टिकट की कीमत का आधा यानी 50% काट लिया जाएगा। वेटलिस्ट और आरएसी टिकटों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले रद्द करना होगा, अन्यथा कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

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