भारतीय क्रिकेटर यश दयाल बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की यह धारा गैर-जमानती है। इसके तहत यश दयाल को 10 साल की सजा भी हो सकती है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़ित लड़की ने यश दयाल पर शादी का लालच देकर उसका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि यश दयाल ने शादी के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लड़की ने अपने आरोपों के संबंध में व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल और फोटो के स्क्रीनशॉट जैसे सबूत भी पेश किए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है।
यश दयाल जा सकते हैं जेल
पुलिस ने अभी तक यश दयाल के खिलाफ पीड़िता के आरोपों की जांच शुरू नहीं की है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट होने और मजिस्ट्रेट के सामने कानूनी तौर पर उसका बयान दर्ज होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई शुरू होगी। पुलिस कार्रवाई के तहत यश दयाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर जांच में यश दयाल पर लगे आरोप सही साबित होते हैं और वह दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है।
पीड़िता ने आरोपों में ये बातें भी कही हैं
पीड़ित लड़की गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली बताई जा रही है। उसने पुलिस में यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि वह पिछले 5 साल से क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप में थी। सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि यश दयाल के परिवार ने उसे शादी का भरोसा भी दिलाया है। वह अक्सर यश दयाल के घर जाती थी। हालांकि, अभी तक इस मामले में न तो यश दयाल और न ही उसके परिवार ने कोई बयान दिया है। सोशल मीडिया पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यश दयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित लड़की ने सबसे पहले 14 जून को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल किया। लेकिन वहां कोई सुनवाई न होते देख उसने 21 जून को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की।
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