जयपुर, 1 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं जिले में जमीनों की खरीद-बेचान के दौरान रजिस्ट्री शुल्क में हेरफेर करने के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह मामले में अफसरों पर की गई विभागीय कार्रवाई का परिणाम अदालत में पेश करे। इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि क्या मामले में एसीबी में भी मामला दर्ज कराया गया है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि साल 2018 से 2020 के बीच झुंझुनूं जिले में जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई थी। इनमें से कई व्यावसायिक जमीनों को मिलीभगत कर आवासीय बताया गया और करोडों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से सक्षम स्तर पर शिकायतें दी गई। वहीं विभाग की जांच में करोडों रुपए के राजस्व की हानि को प्रमाणित पाया और अधिकारियों को दोषी माना, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक की उनका तबादला तक नहीं किया गया। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने चार्जशीट जारी कर दी है। इस पर अदालत ने चार्जशीट के परिणाम की जानकारी अदालत में पेश करने के आदेश देते हुए पूछा है कि क्या मामले में एसीबी में भी मामला दर्ज कराया गया है।
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(Udaipur Kiran)
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