पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा परिवार को बड़ा झटका
बेंगलुरु, 1 अगस्त (Udaipur Kiran) । कर्नाटक के मैसूर में केआर नगर की एक महिला के अपहरण और बलात्कार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट शनिवार 2 जुलाई को प्रज्वल को सजा सुनाएगी।
जेडीएस के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बेंगलुरु की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में महिला के अपहरण और बलात्कार के मामले में सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई 29 जुलाई को पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला 1 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। आज एम पी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिला के अपहरण और बलात्कार मामले में
प्रज्वल रेवन्ना को दोषी पाया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 2 जुलाई की तिथि तय की है।
साक्ष्यों पर विवाद पर सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने गूगल मैप्स पर स्थान की जानकारी और ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन पर स्पष्टीकरण मांगा था। तदनुसार, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड के लिए गूगल मैप्स पर स्थानों के विवरण के साथ 2021 तस्वीरें प्रस्तुत कीं, लेकिन प्रज्वल के वकील ने दावा किया कि ये साक्ष्य मामले से संबंधित नहीं हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को आंसू बहाते हुए कक्ष से बाहर जाते देखा गया। कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद अब कानून के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से मुख्य मामला मैसूर के केआर नगर की एक महिला के अपहरण और बलात्कार का है। इस मामले में कुल नौ आरोपित हैं, जिनमें से प्रज्वल के पिता पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और मां भवानी रेवन्ना को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 31 मई, 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में हैं। कोर्ट से प्रज्वल को दोषी सिद्ध होने से देवेगौड़ा परिवार को एक बड़ा झटका लगा है।
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(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा
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