धर्मशाला, 27 सितंबर (Udaipur Kiran News) . पुलिस थाना नूरपुर के अन्तर्गत पकड़े गए आरोपी नशा तस्कर को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि नूरपुर पुलिस थाना में नशा माफिया के खिलाफ बीते 13 फरवरी 2020 को कार्यवाही अमल में लाते हुए पुलिस थाना नूरपुर के अधीन गश्त व नांकाबंदी के दौरान डिफैंस रोड़ एंकात होटल के नजदीक मुनीष शर्मा पुत्र मचलु राम निवासी वार्ड़ नम्बर 7 नूरपुर जिला कांगड़ा के कब्जे से 5.57 ग्राम हीरोईन/चिटटा बरामद किया था. जिस पर आरोपी मुनीष शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफतार किया गया था. उधर उपरोक्त मामले की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा इस मामले का चालान एक जून 2020 को अदालत में पेश कर दिया था. अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद इस मामले में मुनीष शर्मा पुत्र मचलु राम को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि दोषी करार मुनीष शर्मा पुत्र मचलु राम एक कुख्यात तस्कर है जिसके विरुद्ध नशे से सम्बंधित दो अन्य मामले भी दर्ज हैं.
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
You may also like
स्टॉक मार्केट में गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की निराशाजनक शुरुआत
PPF Vs SSY: हर महीने 1000 रुपये निवेश करने पर कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न, 15 सालों का देखें पूरा कैल्कुलेशन
बिहार को नई ट्रेनों की सौगत : दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार
पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में कोला बऊ स्नान के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत
पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस सदमे में : अमित मालवीय