–कालेज की विशेष अपील मंजूर
प्रयागराज, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद डिग्री कालेज प्रयागराज में एसोसिएट प्रोफेसर कामर्स की भर्ती पर लगी रोक हटा ली है और साक्षात्कार के लिए शार्ट लिस्टिंग की वैधता की चुनौती में दाखिल हिमांशु कुमार पाण्डेय की याचिका खारिज कर दी है। इससे एसोसिएट प्रोफेसर कामर्स के चयन का रास्ता साफ हो गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने इलाहाबाद डिग्री कालेज व अन्य की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश 22 जुलाई 24 के खिलाफ अपील दाखिल करने में 343 दिन की देरी माफ कर दी। विपक्षी अधिवक्ता ने भी विरोध नहीं किया। कहा कि याची अपनी याचिका पर बल नहीं देना चाहता। इसलिए अंतरिम रोक विखंडित की जाय।
एकलपीठ ने याचिका पर पारित अंतरिम आदेश से चयन पर रोक लगा दी थी। शार्ट लिस्टिंग मामले में कोर्ट के प्रतिकूल फैसले का भी हवाला दिया गया। कहा गया कि चयन पर अंतरिम रोक अवैध है। जिस पर खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और विशेष अपील मंजूर कर ली।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
दिल्ली विधानसभा में विट्ठलभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान को समर्पित शताब्दी समारोह का होगा आयोजन
एक शेयर वाले निवेशक का गुस्सा AGM में फूटा, कहा आपके अंतिम संस्कार में 10 लोग भी नहीं चलेंगे
बिहार एसआईआर: अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फैली भ्रांतियों को किया खारिज
शख्सियत बेमिसाल: अरुण जेटली ने तर्कों से विपक्ष को दी मात, आर्थिक सुधार का रचा इतिहास
इस सप्ताह आपकी राशि का हाल: 24-30 अगस्त राशिफल में सबकुछ!