श्रीनगर, 9 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्रीनगर पुलिस ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात नशा तस्कर भाइयों की लगभग 75 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति ज़ब्त की।
पुलिस के अनुसार ज़ब्त की गई संपत्ति जिसमें एक ज़मीन के साथ एक मंजिला आवासीय घर शामिल है श्रीनगर के अथवाजन में स्थित है और दो कुख्यात ड्रग तस्कर भाइयों इरफ़ान अहमद गनी और ऐजाज़ अहमद गनी के कब्जे में थी।
पुलिस ने कहा कि दोनों व्यक्ति एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत क्रमशः पंथाचौक और सफाकदल पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर संख्या 05/2025 और एफआईआर संख्या 136/2024 में शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जाँच से पता चला है कि उनके पिता के नाम पर पंजीकृत उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थी।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से ज़ब्त और कुर्क कर लिया। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता है।
पुलिस ने आगे कहा कि आरोपियों का मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाते हैं और जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य ऐसे अवैध कार्यों को संभव बनाने वाले वित्तीय ढाँचों को ध्वस्त करना है।
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
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